DA DR Latest News: DA के पैसे दबाना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को ठहराया जिम्मेदार, लगाया 1 लाख का जुर्माना

DA DR Latest News: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज, 10 दिनों में मांगा जवाब, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करने की तैयारी की दी जानकारी, 17 नवंबर को अगली सुनवाई।

DA के पैसे दबाना पड़ा भारी!- फोटो : Hiresh Kumar

DA DR Latest News: लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते  और महंगाई राहत  के बकाया भुगतान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पंजाब के लंबे अरसे से अपने हक की रकम मिलने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की लड़ाई अब अदालत की चौखट पर पहुंच गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कथित लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख से सरकारी महकमे में हलचल तेज हो गई है।

3 अगस्त के आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट नाराज

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार 3 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि 3 अगस्त को दिए गए आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया? कर्मचारियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि सरकार न तो DA और DR के बकाया का भुगतान कर रही है और न ही आदेश के अनुपालन से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल कर रही है।सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और राहत के लाभ रोके गए तो वरिष्ठ अधिकारियों के लाभों पर भी रोक क्यों नहीं लगाई गई? सीनियर एडवोकेट सनी सिंगला के अनुसार, कर्मचारियों ने आदेश का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पंजाब सरकार

मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार ने दिवाली के बाद इस मामले में सुनवाई होने की संभावना भी जताई। दूसरी तरफ, याचिकाकर्ताओं ने राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुफ्त योजनाओं पर होने वाले सरकारी खर्च को रोकने की मांग उठाई।

पेंशनर्स और कर्मचारियों की टिकी निगाहें

यह पूरा विवाद पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित DA-DR भुगतान से जुड़ा है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर निर्मल सिंह ढिल्लों ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की थी।इससे पहले अक्टूबर में जस्टिस हर्ष बुंगर की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में कर्मचारियों के वकील ने आरोप लगाया था कि सरकार भुगतान से बचने के लिए लगातार मामले को टाल रही है।

अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद पंजाब के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सभी की निगाहें 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि सरकार बकाया भुगतान को लेकर क्या कदम उठाती है और अदालत में क्या जवाब पेश करती है।