Bihar News : रेरा ने बिना निबंधन भूमि बेचने वाली 21 डेवलपर कंपनियों पर कसा शिकंजा, सम्पत्ति की बिक्री पर लगायी रोक
Bihar News : रेरा ने बिना निबंधन के भूमि बेचने वाली 21 डेवलपर कंपनियों पर शिकंजा कसा है. इन कंपनियों को सम्पत्ति बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. रेरा के इस एक्शन से डेवलपर कंपनियों में हड़कंप मच गया है.....पढ़िए आगे
CHAPRA : जांच आयुक्त, रेरा बिहार एवं जिलाधिकारी, सारण द्वारा आज संयुक्त रूप से रेरा संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रेरा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए जांच आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में 500 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर प्लॉटिंग की जाती है या एक बड़े प्लॉट को आठ से अधिक छोटे-छोटे भागों में बांटा जाता है अथवा किसी अपार्टमेंट में आठ से अधिक फ्लैट बनाए जाते हैं, तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट को रेरा से निबंधित कराना अनिवार्य है। बिना निबंधन के भूमि या फ्लैट की बिक्री करने पर रेरा एक्ट की धारा 3 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिना निबंधन के कोई भी डेवलपर न तो विज्ञापन जारी कर सकता है, न कोई नोटिस, न ही सोशल मीडिया या समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार कर सकता है।
रेरा निबंधन से पहले बोर्ड लगाना अनिवार्य
जांच आयुक्त ने बताया कि जो भी डेवलपर कंपनी रेरा से निबंधित है, उसे अपने प्रोजेक्ट स्थल पर कम से कम 5 फीट x 4 फीट का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें रेरा निबंधन संख्या और एक QR कोड प्रदर्शित हो। इस QR कोड के माध्यम से आमजन संबंधित डेवलपर की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एजेंट और प्रोजेक्ट निबंधन में अंतर समझें आमजन
बैठक में यह भी उजागर किया गया कि कुछ लोग एजेंट के नाम पर रेरा से निबंधन करा कर आमजन को भ्रमित कर भूमि बेच रहे हैं। आमजन को सलाह दी गई कि वे यह जांच लें कि निबंधन संख्या BRERA A से शुरू हो रही है (एजेंट) या BRERA P से (प्रोजेक्ट)। भूमि क्रय करते समय इस अंतर को अवश्य समझें।
31 मई को हुई विशेष जांच, 21 कंपनियाँ चिन्हित
दिनांक 31 मई 2025 को रेरा और जिला प्रशासन की तीन संयुक्त टीमों द्वारा छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर में निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान पाया गया कि 21 डेवलपर कंपनियाँ बिना रेरा निबंधन के भूमि की बिक्री कर रही थीं, जो कि रेरा अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इन सभी पर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
क्रय करने पर रोक
बिना रेरा निबंधन वाली डेवलपर कंपनियाँ, जिनसे भूमि क्रय न करें। जिसमें गौतम बुद्ध नगर (Divine Buildcon Pvt. Ltd.), शीतल ग्रीन सिटी (Shital Buildcon Pvt. Ltd.), Big Dream (Shree Punya City Pvt. Ltd.), Green Park (Green Homes Buildtech Pvt. Ltd.), Highway Pride (Dream Amazing Realtech Pvt. Ltd.), लावण्या टाउन Phase - 2 (Lavanya Infra Pvt. Ltd.), Fresh Land (Bold India Infra Pvt. Ltd.), Phenomenal Project Pvt. Ltd., Daksh Enterprise, Evergreen Homes (Maa Ambey Trader Pvt. Ltd.), RA V Residency (RAV Global Solution Pvt. Ltd.), Sheetal Green City - NGRP, Sheetal Green City - NGBP, The Sai Green, Nidhi One Homes, Evergreen Homes, Dream Village, Saran Properties, Yashraj & Company, Arya City, Bhola Hardware & Construction शामिल है।
आमजन से अपील
जिला प्रशासन और रेरा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कोई भी जमीन या फ्लैट खरीदने से पूर्व उस परियोजना का रेरा निबंधन अवश्य जांच लें और केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स में निवेश करें जो विधिवत रूप से पंजीकृत हैं। इससे न केवल उनका पैसा सुरक्षित रहेगा बल्कि भविष्य में कानूनी जटिलताओं से भी बचा जा सकेगा।
छपरा से शशि की रिपोर्ट