Bihar News : मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में अग्निशमन विभाग, गया के 42 अस्पतालों और होटलों को भेजा नोटिस, सील करने की दी चेतावनी

Bihar News : गयाजी में मानकों की अनदेखी करने वाले 42 संस्थानों को फायर विभाग ने नोटिस जारी कर सख्त लहजे में निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।

अस्पतालों को नोटिस - फोटो : ASHISH

GAYAJI : मुजफ्फरपुर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इसी कड़ी में गया जिले में भी फायर सेफ्टी को लेकर एक व्यापक और विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जब जिले के विभिन्न अस्पतालों और होटलों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई, तो बड़े पैमाने पर गंभीर खामियां और लापरवाही उजागर हुईं। मानकों की अनदेखी करने वाले ऐसे 42 संस्थानों को फायर विभाग ने नोटिस जारी कर सख्त लहजे में निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।

अब तक 159 संस्थानों का हुआ फायर सेफ्टी ऑडिट

गया जिला अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से पूरे जिले में यह विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में मुख्य रूप से उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ लोगों की भारी भीड़ होती है, जैसे अस्पताल और होटल। उन्होंने बताया कि अब तक जिले के 73 अस्पतालों और 86 होटलों (कुल 159 संस्थान) का गहन फायर सेफ्टी ऑडिट पूरा किया जा चुका है।

42 संस्थानों को 'प्रपत्र-स' के तहत नोटिस जारी

जांच के दौरान कुल 42 अस्पताल और होटल ऐसे पाए गए, जो बिना उचित अग्नि सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे थे और जहाँ आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इन सभी डिफाल्टर संस्थानों को प्रपत्र-‘स’ के माध्यम से आधिकारिक नोटिस थमाया गया है। नोटिस के जरिए इन्हें एक निश्चित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से फायर एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त करने और सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण व व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया है।

लापरवाही बरतने पर सील होंगे भवन, होगी कानूनी कार्रवाई

अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि दी गई समय सीमा के भीतर यदि नियमों का अनुपालन नहीं किया गया, तो विभाग बेहद कड़े कदम उठाएगा। मानकों को पूरा न करने वाले संस्थानों के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन भवनों को पूरी तरह से सील भी कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा मानकों को लेकर किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

अगले चरण में अपार्टमेंट, सिनेमा हॉल और पेट्रोल पंपों की बारी

जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने कहा कि अग्नि सुरक्षा केवल कागजी नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम जनता के जीवन और उनकी गाढ़ी कमाई की संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में इस अभियान का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी सिनेमा हॉल, बहुमंजिला अपार्टमेंट, पेट्रोल पंप और अन्य भारी भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों का भी कड़ाई से फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा।

मनोज की रिपोर्ट