Bihar Education News: ACS एस. सिद्धार्थ का नया फरमान, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब करना होगा ये काम, जनवरी-फरवरी में होगा बड़ा कार्यक्रम

government school teachers training

Bihar Education News: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को साल में दो बार आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार बिहार सरकार को 32.20 करोड़ की राशि देगी।

शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

जानकारी अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले साल यानी 2025 में जनवरी-फरवरी में शुरु होगा। बता दें कि, दिसंबर माह में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बाद उन्हें आवासीय प्रशिक्षण दिलाने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। एस सिद्धार्थ ने कहा है कि, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता का विकास के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है। इसके लिए सभी जिलों को तैयारी करने का निर्देश भी दिया गया है।


नई शिक्षा नीति के तहत होगा बड़ा कार्यक्रम

दरअसल, केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। जिसके लिए केंद्र सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों को छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था देगी। 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए पांच सौ रुपए देने का प्रविधान किया गया है। बता दें कि, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है।

7279 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति

वहीं दूसरी ओर बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 7 हजार 2सौ 79 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें दृष्टिबाधित, विशेष अधिगम, दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, श्रवण बाधित, वाच्य, और भाषा दिव्यांगकास बौद्धिक दिव्यांगका और स्वलीनता संबंधित टीचर्स शामिल होंगे। नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस कराया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भई भेजी जाएगी। इसके बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं विभाग से मिली जानकारी अनुसार क्लास 1 से 5 तक के लिए 5हजार534 तो वहीं क्लास 6 से 8 के लिए 1 हजार 745 विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जिसमें से 50 फीसदी आरक्षित पद महिलाओं के लिए और 50 फीसदी महिलाओं को कोटिवार आरक्षण दिया।

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