Bihar News: पुजारी हत्याकांड में अदालत ने सुनाया उम्रकैद का फैसला, दो महिलाओं समेत तीन अभियुक्तों पर लगाया 50-50 हजार रुपये का जुर्माना

Bihar News:चर्चित पुजारी हत्या कांड में अदालत ने दो महिलाओं समेत तीन अभियुक्तों को आयु भर कैद की सजा सुनाई है।

पुजारी हत्याकांड में फैसला - फोटो : NAMO NARAYAN

Gopalganj: जिले के दानापुर गांव में बीते दिसंबर 2023 में हुई चर्चित पुजारी हत्या कांड में न्यायालय ने सख्त और निर्णायक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-IX की अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में दो महिलाओं समेत तीन अभियुक्तों को आयु भर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जांच में खुलासा हुआ कि यह हत्या योजनाबद्ध और सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। पुलिस के अनुसार, पुजारी का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। इसी संबंध को लेकर उत्पन्न तनाव ने हत्या की नींव रखी। आरोप है कि महिला ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पुजारी की हत्या की और शव को छिपाने की कोशिश की। शव को घर के हौदी/टंकी जैसे स्थान में तीन दिनों तक छिपाया गया ताकि कोई भनक न पाए।

मांझा थाना पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों, कॉल डिटेल, स्थानीय गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पूरी साजिश की परतें उजागर कीं। जांच में दोषियों की संलिप्तता स्पष्ट हुई और सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए कहा कि हत्या गंभीर, योजनाबद्ध और भ्रामक ढंग से अंजाम दी गई। इसके परिणामस्वरूप, आयु भर कैद और प्रत्येक पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न होने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था। एक धार्मिक व्यक्ति की हत्या, प्रेम प्रसंग और शव छिपाने की साजिश ने स्थानीय समाज को झकझोर दिया था। आज आए इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चाहे अपराध कितना भी योजनाबद्ध और चालाकी भरा क्यों न हो, कानून की पकड़ से बचना मुमकिन नहीं। गोपालगंज के दानापुर गांव में हुई इस हत्या कांड की सुनियोजित गुत्थी पर अदालत ने अंकुश लगाते हुए यह साबित कर दिया कि न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं।

रिपोर्ट- नमो नारायण मिश्रा