Brajesh Ashok Murder Case: दोहरे हत्याकांड में बाहुबली विधायक के भाई के पक्ष में बिहार पुलिस ने किया खेल!15 साल में न एक गवाह और नहीं एक सबूत पेश कर पाई, बरी हो गया बड़ा भाई

गोपालगंज में 15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में जदयू विधायक अमरेंद्र पांडेय के भाई सतीश पांडेय को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर पाया।

Brajesh Ashok Murder Case: दोहरे हत्याकांड में बाहुबली विधायक के भाई के पक्ष में बिहार पुलिस ने किया खेल!15 साल में न एक गवाह और नहीं एक सबूत पेश कर पाई, बरी हो गया बड़ा भाई
gopalganj double- फोटो : social media

Brajesh Ashok Murder Case: गोपालगंज में 15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में जदयू विधायक अमरेंद्र पांडेय के भाई सतीश पांडेय को अदालत ने बरी कर दिया है। गोपालगंज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम मानवेन्द्र मिश्रा ने मंगलवार को सतीश पांडेय को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद एक भी गवाह या सबूत पेश नहीं किए गए, जिसके कारण सतीश पांडेय को संदेह का लाभ मिला।

क्या था मामला?

यह मामला 11 जनवरी 2010 का है, जब यादवपुर चौक के पास ब्रजेश राय और अशोक राय की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में सतीश पांडेय और लवकुश साह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अजीत राय ने सरैया राजवाही कॉलोनी से एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 302/34, 120 बी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने 8 साल तक कोई भी गवाह पेश नहीं किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। सम्मन, जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट, और दस्ती सम्मन तक भेजे गए, लेकिन अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। अंततः, 30 अगस्त 2024 को अभियोजन को अंतिम अवसर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई गवाह या सबूत पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन इस मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

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