Patna High Court: चुनाव अधिसूचना होने के बाद भी पटना हाईकोर्ट ने दिया वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का आदेश, जानिए पूरा मामला

याचिकाकर्ता का कहना था कि नाम को शामिल करने हेतु पैक्स के प्रबंधन कमेटी द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता समेत अन्य 56 लोगों के नाम शामिल करने का आदेश औरंगाबाद के कॉपरेटिव सोसाइटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा दी गई।

Patna High Court- फोटो : Social Media

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना होने के बाद भी औरंगाबाद के जयहिंद तेंदुआ पैक्स के वोटर लिस्ट में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने का आदेश दिया। जस्टिस नवनीत कुमार पांडे ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार व अन्य  की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 


याचिकाकर्ता का कहना था कि नाम को शामिल करने हेतु पैक्स के प्रबंधन कमेटी द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता समेत अन्य 56 लोगों के नाम शामिल करने का आदेश औरंगाबाद के कॉपरेटिव सोसाइटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा दी गई। 


साथ ही नाम शामिल करने को लेकर शेयर भी जमा किया गया था, लेकिन नाम शामिल नहीं किया गया था। इस मामले में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 


आगामी ग्यारह से तेरह नवंबर तक नामांकन की तिथि घोषित की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने संबंधित पक्ष को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के नाम को शामिल करने का आदेश दिया।