Patna High Court news: खुसरुपूर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पुनः कराए जाने पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लगाई गई अंतरिम रोक
खुसरुपूर नगर पंचायत के अध्यक्ष के पुनः चुनाव कराये जाने पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है.
Patna High Court news: पटना हाईकोर्ट ने खुसरुपूर नगर पंचायत के अध्यक्ष के पुनः चुनाव कराये जाने पर अंतरिम रोक लगा दी। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन व जस्टिस पार्थसारथी की खंडपीठ ने निर्वाचित अध्यक्ष व अपीलकर्ता गुड्डू कुमार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार पाण्डेय की 5 दिसंबर,2024 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया।
जस्टिस नवनीत कुमार पाण्डेय की एकल पीठ ने अपने आदेश में वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव को रद्द कर पुनः अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
इस आदेश के विरुद्ध गुड्डू कुमार ने अपील दायर कर चुनौती दी। चीफ जस्टिस वी के चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने इस मामलें की अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2025 को निर्धारित किया है।निर्वाचित अध्यक्ष व अपीलकर्ता गुड्डू कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा।
अधिवक्ता रवि रंजन ने चुनाव आयोग की ओर कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिवादि का पक्ष अधिवक्ता एस वी के मंगलम ने कोर्ट समक्ष रखा।