Bihar Land Survey: दाखिल-खारिज में 'सीओ साहिबा' कर रही थी बड़का खेला, अब राजस्व विभाग ने कर दिया निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन में सर्वे में अधिकारियों के द्वारा कई गड़बड़ियां की जा रही है। जिसको लेकर सरकार सख्त है और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सीओ को निलंबित किया गया है..

सीओ निलंबित - फोटो : social media

Bihar Land Survey:  बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सरकार सर्वे के काम को बिना किसी गड़बड़ी के कराने की तमाम कोशिशें कर रही है। बावजूद इसके कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किशनगंज जिले के ठाकुरगंज की अंचलाधिकारी (सीओ) सुचिता कुमारी को दाखिल-खारिज प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया। 

गलत दाखिल-खारिज की शिकायत मिली थी

वहीं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पूर्णिया में निर्धारित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, किशनगंज निवासी मो. कसमुद्दीन ने सीओ सुचिता कुमारी पर गलत तरीके से दाखिल-खारिज करने का आरोप लगाया था। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने किशनगंज के जिलाधिकारी (DM) से जांच कराई।

जांच में आरोप साबित

डीएम की ओर से कराई गई जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि सीओ द्वारा जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत दाखिल-खारिज किया गया। इसे विभाग ने गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की। जिसके आधार पर निलंबन का निर्णय लिया गया।

निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता

निलंबन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान सुचिता कुमारी को जीवन-निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा जो सरकारी सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस कार्रवाई को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कस रही है।