मुंगेर में जदयू नेता की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, साथ ही रेप मामले में शिक्षक को जिंदगी भर जेल की चक्की पिसने की मिली सजा
मुंगेर में जदयू नेता की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगा। वहीं, छात्रा से बलात्कार करने वाले शिक्षक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई है।
Munger Crime: मुंगेर के व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को जदयू नेता की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषियों में राम बली मंडल उर्फ मुत्रा, गुलाब झा, राजेश, संतोष झा, और सेवानिवृत्त रेलकर्मी का पुत्र अजीत साव शामिल हैं। कोर्ट ने अजीत साव पर 20 हजार रुपये और बाकी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जदयू नेता हत्या मामला
यह मामला मई 2020 का है, जब अविनाश कुमार कुशवाहा उर्फ जुगनू मंडल की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता, चमकलाल मंडल, ने पांच आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 19 जून 2020 को जमालपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि अजीत साव को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने अब इन सभी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी है।
बलात्कार के दोषी शिक्षक को अंतिम सांस तक कारावास
मुंगेर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी शिक्षक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। दोषी शिक्षक नीतीश कुमार, जो शामपुर थाना क्षेत्र के नाकी गांव का निवासी है, पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि 20 सितंबर 2021 को नीतीश कुमार ने अपनी कोचिंग में 17 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद मामला महिला थाना में दर्ज किया गया था।
अदालत के सख्त निर्णय
अदालत ने जदयू नेता हत्या मामले और छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है।