Bihar Crime: दहेज की दरिंदगी का खौफनाक अंजाम, पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, ऐसे खुला था राज

Bihar Crime: दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के बीच पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।...

दहेज की दरिंदगी का खौफनाक अंजाम- फोटो : reporter

Bihar Crime:  दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के बीच पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नवादा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार की अदालत ने अकबरपुर थाना कांड संख्या 630/21 में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पति धीरेंद्र कुमार को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन के मुताबिक, नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव निवासी रूबी देवी की शादी धीरेंद्र कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर रूबी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। मामला तब और संगीन हो गया, जब धीरेंद्र ने कथित तौर पर दूसरी युवती से भी शादी कर ली।

17 अक्टूबर 2021 को रूबी देवी की मौत की खबर उसके पिता अयोध्या सिंह को मिली। बेटी की मौत की सूचना मिलते ही वह ससुराल पहुंचे, जहां रूबी की लाश मिली। इस मंजर को देखकर परिवार में कोहराम मच गया। पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए अकबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की। अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए। सुनवाई के दौरान दोष साबित होने पर न्यायालय ने धीरेंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को दहेज प्रताड़ना और महिला हिंसा के मामलों में एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

रिपोर्ट- अमन कुमार