Bihar news - वाहनों से अवैध सेवा शुल्क वसूली पर प्रशासन सख्त, डीएम ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, केवल चिन्हित स्थलों पर वसूली की अनुमति
Nawada - नवादा जिला पदाधिकारी नवादा रवि प्रकाश ने वाहनों से अवैध सेवा शुल्क/चुंगी वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। जिला जनता दरबार में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से वाहनों से सेवा शुल्क वसूली की शिकायत मिली थी।
इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने नगर निकाय और जिला परिषद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी किया है। अब केवल चिन्हित स्थलों पर ही विधिवत संवेदकों या विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से वाहनों से सेवा शुल्क वसूला जा सकेगा।
प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों और वाहनों की श्रेणीवार दरें इस प्रकार हैं:
बस एवं टैक्सी पड़ाव संख्या-03, नवादा पर बस के लिए ₹150, मिनी बस के लिए ₹90, टाटा मैक्सी के लिए ₹80, जीप के लिए ₹45 और टेम्पू के लिए ₹15 निर्धारित किया गया है।
बस पड़ाव बुधौल, एनएच बाईपास जंक्शन, रेलवे क्रासिंग और पुराना खुरी पुल के पास बस के लिए ₹150, मिनी बस के लिए ₹90, टाटा मैक्सी के लिए ₹80, जीप के लिए ₹45 और टेम्पू/ई-रिक्शा के लिए ₹15 निर्धारित है।
बस एवं टैक्सी पड़ाव सिरदला, रजौली और धमौल में बस के लिए ₹70, मिनी बस के लिए ₹65, टाटा मैक्सी के लिए ₹40, जीप के लिए ₹26 और टेम्पू के लिए ₹15 निर्धारित किया गया है।
हिसुआ बस स्टैंड पर बस के लिए ₹80, अंतर्राज्यीय बस के लिए ₹150, टाटा 407/मैक्सी के लिए ₹50, जीप/टैक्सी के लिए ₹35, टेम्पू/ऑटो के लिए ₹15 और टोटो/ई-रिक्शा के लिए ₹10 की दर निर्धारित की गई है।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि उपरोक्त स्थल एवं दरों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर या अधिक दरों पर सेवा शुल्क/चुंगी की वसूली की जाती है तो साक्ष्य सहित इसकी सूचना निकटतम थाना, संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दें ताकि दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी (नवादा सदर एवं रजौली), जिला परिवहन पदाधिकारी, संबंधित पुलिस पदाधिकारी (नवादा-1, नवादा-2, पकरीबरावां, रजौली) एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को यह निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से निगरानी सुनिश्चित करें तथा अन्यत्र कोई अनधिकृत वसूली की स्थिति पाए जाने पर अविलंब कार्रवाई करें।