Bihar News:बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए के लिए अलर्ट, फॉर्म 6A जल्द भरें, वरना नाम हटाया जा सकता है

बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जोरों पर है। जिन लोगों के घर बंद मिलते हैं या जो सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है।

बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए के लिए अलर्ट- फोटो : social Media

Bihar News: अगर आप लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं—चाहे पढ़ाई, नौकरी या अन्य किसी कारणवश—तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सभी मतदाताओं को निर्धारित फॉर्म भरकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपका नाम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) से हटाया जा सकता है।

बिहार में लोकतंत्र के सजग प्रहरी, निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत राज्य से बाहर रह रहे समस्त मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Form ECI) भरना अनिवार्य होगा। यह आदेश राज्य के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं पर समान रूप से लागू होता है, जिनमें से जो राज्य में निवास कर रहे हैं, उनके घरों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) स्वयं जाकर यह प्रपत्र भरवा रहे हैं। किंतु, जो मतदाता वर्तमान में राज्य से बाहर कार्यरत, अध्ययनरत अथवा अन्य कारणों से निवास कर रहे हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से यह प्रपत्र डाउनलोड कर 26 जुलाई तक पूरित करना होगा।

निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर कोई मतदाता लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय से अपने पते से बाहर है, तो उसे फॉर्म-7 या फॉर्म-6A (विदेश में रहने वालों के लिए) भरकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। यह प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in या संबंधित निर्वाचन कार्यालय से ऑफलाइन फॉर्म लेकर पूरी की जा सकती है।

बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जोरों पर है। इस अभियान के तहत घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। जिन लोगों के घर बंद मिलते हैं या जो सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। ऐसे में अगर आप स्थायी पते से बाहर रह रहे हैं, तो जरूरी है कि अपनी उपस्थिति और पात्रता ऑनलाइन या फॉर्म के माध्यम से दर्ज कराएं।

यह गणना प्रपत्र भरकर, हस्ताक्षर कर तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा न करने की स्थिति में मतदाता सूची से आपका नाम विलोपित किया जा सकता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, विनोद सिंह गुंजियाल ने इस संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रमाण पत्रों के त्वरित निर्गमन हेतु निर्देशित किया है। पटना के जिलाधिकारी, डॉ. त्यागराजन एसएम ने विशेष रूप से विकास मित्रों को डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति टोलों में शिविर लगाकर प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश दिया है।

यह विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 75 वर्षों से चले आ रहे वार्षिक, संक्षिप्त एवं गहन पुनरीक्षणों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में मृत्यु, स्थानांतरण (रोजगार, शिक्षा, विवाह आदि), तथा नए मतदाताओं की जानकारी को अद्यतन करना है।

यदि आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अंकित है , तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सत्यापन हेतु गणना प्रपत्र भरना पर्याप्त है। परंतु, यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन आपके माता-पिता का नाम है, तो भी किसी अन्य दस्तावेज की अनिवार्यता नहीं है। पहचान के लिए केंद्र, राज्य या पीएसयू के कर्मचारी पहचान पत्र, पेंशन भोगी का पीपीओ, 1 जुलाई 1987 के पूर्व का बैंक/डाकघर/एलआईसी का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर, सरकारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि मान्य होंगे। BLO आपके घर भी आ सकते हैं या आप ECI ऐप/वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।