Bihar transfer posting - बिहार में इन कर्मियों का नहीं होगा ट्रांसफर-पोस्टिंग, सभी जिलों के डीएम को जारी हो गया आदेश, जानें पूरी खबर
Bihar transfer posting - बिहार में कुछ खास कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। जिसको लेकर खुद बिहार के मुुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है।
Patna - बिहार में हर दिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की जा रही है। इन सबके बीच एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें कुछ खास कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग गई है। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को भी आदेश जारी कर दिया गया है।
दरअसल, जिन कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कार्य में लगाया गया है। इन कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगाया गया है। यहीं नहीं, इसको लेकर विभिन्न कोषांगों का गठन करते हुए पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। ऐसे में ऐसे में चुनाव कार्य में लगे कर्मियों का स्थानांतरण (ट्रांसफर) नहीं करने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। इसको लेकर सूबे के मुख्य सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को आवश्यक निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव ने कहा है कि बिहार राज्य के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी का यह दायित्व है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिले से संबंधित जो भी अधिकारी व कर्मी इस काम में लगे हैं, उनकी शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
वर्तमान गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के अतिरिक्त बीएलओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ की प्रत्यक्ष भूमिका तय है।
बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ के रूप में शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, कचहरी सचिव, पंचायत सचिव, टोला सेवक आदि हैं। इन सबकी कार्यक्षमता का यथासंभव अधिकतम उपयोग किया जाए।