Bihar News: BH सीरीज नंबर प्लेट लेने वालों की बढ़ी मुश्किल, एक मुश्त में देने होगा 14 साल का रोड टैक्स, नहीं तो भरना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

Bihar News: BH सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इन वाहन मालिकों को अब एक मुश्त में 14 साल का रोड टैक्स भरना होगा नहीं तो भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है...

BH सीरीज नबंर प्लेट वाले रहे सावधान - फोटो : social media

Bihar News: देश में कई वाहन मालिक BH सीरीज नंबर प्लेट वाली गाड़ी रखते हैं। इस नंबर सीरीज की गाड़ियां उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिन्हें काम को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है। हालांकि अब यदि आपके पास BH-सीरीज का नंबर प्लेट है तो आपको सावधान रहने की आवश्कता है। नए आदेश के बाद कहीं ना कहीं ये नबंर प्लेट आपको परेशानी में डाल सकता है। 

BH सीरीज वाले वाहनों को लेकर नियमों में सख्ती

दरअसल, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय BH सीरीज वाले वाहनों को लेकर नियमों में सख्ती की गई है। नए आदेश के तहत BH सीरीज का नंबर लेने के लिए अब वाहन मालिकों को एक बार में 14 साल का रोड टैक्स जमा करना होगा। दरअसल, परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई भारत (BH) सीरीज नंबर प्लेट योजना का उद्देश्य उन वाहन मालिकों को राहत देना था, जिनकी नौकरी में बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला होता है। पहले इस योजना के तहत केवल दो साल का रोड टैक्स जमा करने पर यह विशेष नंबर प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि, परिवहन विभाग ने पाया कि इस सुविधा से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नया नियम लागू कर दिया गया है. 

पुराने वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई शुरू

मुजफ्फरपुर जिले में जिन वाहन मालिकों ने पहले केवल दो साल का टैक्स देकर BH नंबर लिया था, उन्हें अब शेष 12 साल का टैक्स तुरंत जमा करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि सभी संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा चुका है। यदि निर्धारित समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं किया गया, तो प्रति दिन ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में जारी करीब 1200 BH नंबरों में से अधिकांश वाहन मालिकों ने शेष टैक्स का भुगतान कर दिया है।

कौन ले सकता है BH सीरीज नंबर प्लेट?

DTO ने स्पष्ट किया कि BH सीरीज नंबर केवल सरकारी कर्मचारियों या उन निजी एवं अर्द्धसरकारी कंपनियों के कर्मियों के लिए मान्य है, जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों में स्थित हों। आवेदक को कंपनी से यह प्रमाणित कराना होगा कि उनकी नौकरी ट्रांसफर योग्य है। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी गाइडलाइनों के पूर्ण अनुपालन के बाद ही BH सीरीज नंबर जारी किया जाए।