Bihar Inter Exam 2026: बिहार बोर्ड ने छात्रों को दिया बड़ी राहत, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगें अतिरिक्त 15 मिनट, हर छात्र को मिलेगा यूनिक आईडी, परीक्षा का सख्त ब्लूप्रिंट जान लीजिए
Bihar Inter Exam 2026: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को पारदर्शी, तकनीकी और कदाचारमुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ....
Bihar Inter Exam 2026: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को पारदर्शी, तकनीकी और कदाचारमुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए यूनिक आईडी कोड जारी किया है, जिसके जरिए छात्र से जुड़ी सभी जानकारियां एक क्लिक में उपलब्ध होंगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि यह व्यवस्था परीक्षा प्रबंधन को अधिक सुचारू और जवाबदेह बनाएगी।
दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो स्वयं लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें अनुरोध पर श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया जाएगा। वे चाहें तो अपना श्रुतिलेखक भी ला सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा।
परीक्षा पैटर्न में भी स्पष्ट और छात्रहितैषी बदलाव किए गए हैं। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। 100 अंकों के विषय में 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनके लिए छात्रों को 100 प्रश्नों में से किसी भी 50 को हल करना होगा। यानी विकल्पों की भरपूर गुंजाइश रहेगी। इसी तरह 2 और 5 अंकों के विषयनिष्ठ प्रश्नों में भी जितने प्रश्न हल करने होंगे, उससे दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र, उत्तरपुस्तिका और ओएमआर शीट को समझने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और सख्ती का पूरा इंतजाम किया गया है। निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण पंजी में नाम, पदनाम, आगमन-प्रस्थान समय और मंतव्य के साथ हस्ताक्षर करेंगे। केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी परीक्षार्थी, वीक्षक या कर्मी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पटना जिले में इंटर परीक्षा के लिए 84 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 73,963 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के अनुसार कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए 80 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 17 गश्ती दंडाधिकारी और 10 जोनल सह उड़नदस्ता पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी।प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक के फोटो से परीक्षार्थियों का मिलान होगा और संदेह होने पर वीक्षक परीक्षा के दौरान जांच भी करेंगे।
बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि में सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिला और अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।