Bihar Road Safety: बिहार में हादसों पर लगेगी लगाम? सरकार ने लागू की नई रोड सेफ्टी पॉलिसी, हर सड़क पर लगेंगे साइनेज और गाइड पोस्ट
Bihar Road Safety: बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सड़कों पर रिफ्लेक्टिव साइनेज, चेतावनी बोर्ड, गाइड पोस्ट और बेहतर माइल स्टोन लगाए जाएंगे।
Bihar Road Safety: बिहार में अब सिर्फ सड़कों की मरम्मत ही नहीं होगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने सड़क रखरखाव के लिए नया बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत सड़क की देखभाल करने वाली एजेंसियों को सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नई नीति के अनुसार सड़क रखरखाव का काम करने वाली एजेंसियों को सड़क किनारे रिफ्लेक्टिव साइनेज लगाने होंगे। ये ऐसे संकेतक होंगे जो रात के समय भी आसानी से दिखाई देंगे और वाहन चालकों को दिशा, दूरी और जरूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही पहले से लगे साइनेज की मरम्मत, देखभाल और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी की होगी।
पुराने माइल स्टोन की मरम्मत की जाएगी
सड़कों पर लगे किलोमीटर और दूरी बताने वाले माइल स्टोन को भी बेहतर बनाया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नए माइल स्टोन लगाए जाएंगे और पुराने माइल स्टोन की मरम्मत की जाएगी। सभी माइल स्टोन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किए जाएंगे, ताकि यात्रियों को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए काम
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभाग ने खतरनाक और संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी संकेतक लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। पुल, पुलिया, तीखे मोड़, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और अन्य जोखिम वाले स्थानों पर पहले से चेतावनी देने वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। जहां आवश्यकता होगी वहां स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएंगे और उनके बारे में पहले से जानकारी देने वाले संकेतक लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत चौराहों और सड़क जंक्शन पर गाइड पोस्ट लगाना भी जरूरी होगा। इन गाइड पोस्ट के माध्यम से यात्रियों को यह जानकारी मिलेगी कि किस दिशा में कौन-सा शहर, कस्बा या गांव स्थित है और वहां की दूरी कितनी है। इससे लोगों को रास्ता खोजने में आसानी होगी और सफर के दौरान भ्रम की स्थिति कम होगी।
पथ निर्माण विभाग ने दिया बयान
पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब सड़क रखरखाव केवल गड्ढे भरने या सड़क की मरम्मत तक सीमित नहीं रहेगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों और मानकों का पालन कराना भी संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी। विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बिहार की सड़कों पर यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनेगी।