Auto E-rickshaws Ban - स्कूल ऑटो पर प्रतिबंध का फैसला सरकार ने लिया वापस, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन
Auto E-rickshaws Ban -बिहार सरकार ने एक सप्ताह बाद ही स्कूल ऑटो के संचालन पर लगी रोक के आदेश को वापस ले लिया है। मामले में आज बैठक के बाद कुछ शर्तों के साथ आदेश वापस लेने पर सहमति बनी। हालांकि ई-रिक्शा पर रोक जारी रहेगी।

Patna - स्कूल ऑटो के संचालन पर लगी रोक को सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। अब पहले की तरह बच्चे ऑटो से स्कूल आ-जा पाएंगे। सरकार ने एक अप्रैल से स्कूल में चलनेवाली ऑटो पर रोक लगा दी थी। जिसका प्रदेश भर में विरोध हो रहा था। वहीं फैसले को वापस लेने के बाद विभिन्न जिलो में करीब 70 हजार से अधिक ऑटो चालकों को इस फैसले से राहत मिलेगी।
हालांकि, ई रिक्शा पर बच्चों को स्कूल ले जाने पर बैन बरकरार रहेगा। दरअसल, ई-रिक्शा में सेफ्टी कम होती है। हल्का वाहन है और दोनों तरफ से ओपन रहता है।
फैसले को कुछ शर्तों के साथ लिया वापस
मामले में मंगलवार को एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने ऑटो संघ के साथ हुई बैठक में, कुछ शर्तों के साथ ऑटो को स्कूली बच्चों को लाने की परमिशन दी गई है। उन्होंने बताया कि ऑटो वालों को ट्रैफिक नियमों के तहत दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए उन्हें एक से दो महीने का समय दिया गया है। इसके बाद नियमों के खिलाफ पाए जाने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकतार के इस फैसले से न सिर्फ ऑटो चालकों, बल्कि अभिभावकों को राहत मिली है। सरकार ने अभिभावकों को हो रही परेशानी और ऑटो संघ के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है।
पटना ऑटो संघ ने किया स्वागत
पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि हमें ऑटो से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की परमिशन मिल गई है, लेकिन कुछ सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट आना बाकी है। फिर हम इसपर काम करेंगे। जीपीएस ट्रैकर का कॉस्ट भी हमें देखना होगा, ज्यादा महंगा होने पर ऑटो ड्राइवर असहज होंगे, लेकिन हम इसका विकल्प निकालेंगे।