Bihar News: बिहार में CBI पर सरकार का शिकंजा, राज्य कर्मियों की जांच से पहले करना होगा ये काम
Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की जांच को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ...
Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की जांच को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य के नियंत्रण वाले संस्थानों से जुड़े मामलों में सीबीआई सीधे जांच शुरू नहीं कर सकेगी। ऐसे मामलों में जांच से पहले बिहार सरकार की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने यह अधिसूचना जारी की है। इसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा-6 के तहत सीबीआई की जांच शक्तियों का दायरा स्पष्ट किया गया है। अधिसूचना की प्रतिलिपि केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय, सीबीआई निदेशक, बिहार के डीजीपी और संबंधित विभागों को भेजी गई है।
नई व्यवस्था के तहत बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई बिना अनुमति जांच शुरू नहीं कर सकेगी। यही नियम राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निगम, कंपनियों, बैंकों और सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
राज्य से जुड़े किसी मामले में जांच करनी है तो सीबीआई को पहले औपचारिक प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजना होगा। इसके बाद सरकार मामले की समीक्षा करेगी और केस-टू-केस आधार पर जांच की अनुमति देने या रोकने का फैसला करेगी।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और उनसे जुड़े निजी व्यक्तियों के मामलों में सीबीआई को जांच की सहमति दी गई है। यह व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईटी एक्ट से जुड़े मामलों पर लागू होगी।यानी पहले जहां बिहार में सीबीआई जांच के लिए आम सहमति का प्रावधान था, अब हर मामले में अलग मंजूरी जरूरी होगी। नई अधिसूचना ने पुरानी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित कर दिया है।