बिहार परिवहन विभाग का सख्त फरमान : बायोमेट्रिक हाजिरी, लेट-लतीफ कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

Bihar News : बिहार परिवहन विभाग के वैसे कर्मचारी जो बायोमेट्रिक हाजिरी और कार्यालय देर से पहुंच रहे है उनके लिए बुरी खबर है। विभाग ने इसे लेकर सख्त फरमान जारी किया है....

Patna : बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस (Biometric Attendance) को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के अपर सचिव द्वारा इस संबंध में आधिकारिक पत्र (पत्रांक-07/स्था0(विधि)-08-04/2023) जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव और जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTOs) को नियमों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का हवाला

विभाग द्वारा जारी इस नए निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग के पुराने आदेश (पत्र संख्या-15498) का हवाला दिया गया है। इसके तहत बिहार सरकार के सभी विभागों, निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में 05 दिवसीय या 06 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह पूरी तरह अनिवार्य किया गया है कि वे हर हाल में निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से ही अपनी डेली अटेंडेंस दर्ज कराएं।


लापरवाही पर दोबारा जारी करना पड़ा आदेश

परिवहन विभाग को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात पदाधिकारी और कर्मचारी तय समय पर ऑफिस नहीं आ रहे हैं। कतिपय कार्यालयों में यह भी देखा गया कि कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करने में लापरवाही बरत रहे थे और मनमर्जी के समय पर उपस्थिति बना रहे थे। इस लेट-लतीफी और अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए विभाग को दोबारा यह कड़ा रुख अपनाना पड़ा है, ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो।


निचले स्तर के कर्मचारियों तक भेजी गई प्रतिलिपि

इस आदेश की गंभीरता को देखते हुए इसकी प्रतिलिपि (कॉपी) विभाग के हर छोटे-बड़े विंग और अधिकारियों को भेज दी गई है। इसमें सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक (MVI), प्रवर्तन निरीक्षक (ESI), प्रवर्तन अवर निरीक्षक और सभी श्रेणी के कार्यालय कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सभी को स्पष्ट तौर पर सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि कोई भी कर्मचारी इस नियम से अनभिज्ञ होने का बहाना न बना सके।


हर हाल में नियम पालन करने का अंतिम अल्टीमेटम

परिवहन विभाग ने अपने इस नोटिस के जरिए सभी को अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। विभाग ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर जो भी गाइडलाइंस और निर्देश पहले से तय हैं, उनका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करने वाले या समय पर दफ्तर न पहुँचने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



धीरज परासर की रिपोर्ट