BIHAR CONSTABLE TRANSFER: बिहार में सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक , सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

BIHAR CONSTABLE TRANSFER:पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

19,858 सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक- फोटो : reporter

BIHAR CONSTABLE TRANSFER:पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर याचिकायों पर जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।अब इस मामलें की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी।

 अधिवक्ता अवनीश कुमार ने ये याचिकायें दायर की है।उनका कहना है कि गत 5 मई को एक साथ 19858 सिपाहियों का स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में कर दिया गया है।

उनका कहना है कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया है।उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व के स्थान्तरण नीति को समाप्त कर दिया गया।

उसके बाद आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई।इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों के स्थानांतरण कर दिया गया।

उनका यह भी कहना है कि  बिना किसी निर्धारित स्प्रक्रिया अपनाये स्थानांतरण कर दिया गया हैं ,जबकि हजारों सिपाही जिला में कार्यरत हैं ,जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है।इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।