Patna Highcourt News : अदालती आदेश की अनदेखी पर पटना हाईकोर्ट सख्त: बक्सर एसपी को भू-अर्जन पदाधिकारी को पेश करने का निर्देश

Patna Highcourt News : पटना उच्च न्यायालय ने बक्सर जिले के भू-अर्जन पदाधिकारी के प्रति कड़ा रुख अपनाया है.....पढ़िए आगे

अधिकारी को पेश करने का आदेश - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर बक्सर के एसपी को भूअर्जन पदाधिकारी को कोर्ट में पेश करने का दायित्य सौंपा है। कोर्ट ने आदेश की प्रति को बक्सर के डीएम और एसपी को भेजने का भी आदेश दिया।

जस्टिस डॉ अंशुमान की एकलपीठ ने अजय कुमार पांडेय एंव अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मामला चौसा पॉवर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजा से सम्बंधित हैं।

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि भूअर्जन पदाधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। यही नहीं कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को भी नजरअंदाज कर रहें हैं।

कोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बक्सर के एसपी को भूअर्जन पदाधिकारी को कोर्ट में उपस्थित करने का दायित्व सौंपा। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी के बाद 3 जुलाई,2026 को निर्धारित किया है।