Bihar Voter List Revision: बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच चुनाव आयोग ने बदला ये फैसला, जानिए अब क्या जारी हुआ आदेश

Bihar Voter List Revision: बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर 9 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बीते दिन कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई वहीं इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला बदल लिया है...

Election Commission big relief- फोटो : social media

Bihar Voter List Revision: बिहार में मतदाता सूची के सघन सत्यापन अभियान को लेकर जारी असमंजस को दूर करते हुए चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने बताया कि राज्य के मतदाता अपने दस्तावेज 1 सितंबर तक जमा कर सकते हैं, जबकि गणना फार्म भरकर 26 जुलाई तक सौंपने होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम पहले से शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बिहार में ऐसे करीब 5 करोड़ मतदाता हैं। यानी राज्य के कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में से करीब तीन करोड़ को ही दस्तावेज देने होंगे।

60% से ज्यादा मतदाताओं ने जमा किए गणना फार्म

बिहार में चल रहे इस सघन सत्यापन अभियान में मतदाताओं ने खासा उत्साह दिखाया है। अब तक करीब 60 प्रतिशत मतदाता अपने गणना फार्म भरकर जमा कर चुके हैं। आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिहीन बनाने में मदद करेगी।

नाम जोड़ने और सुधार कराने की भी अंतिम तिथि 1 सितंबर

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या उसमें किसी प्रकार का सुधार कराने के लिए भी 1 सितंबर तक का समय दिया गया है। मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने नाम जुड़वाने या अपडेट कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर भी यह काम करा सकते हैं।

चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि, भारत का निर्वाचन आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा।  उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे इस सत्यापन प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें ताकि बिहार की मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन हो सके। साथ ही चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मतदाता किसी भी जानकारी के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।