Bihar News: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को मिली बड़ी राहत, 30 साल पुराने हत्या मामले में हुए बरी, जानिए क्या था पूरा मामला

Bihar News: बेगूसराय में 30 साल पुराने बहुचर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, जिससे लंबे समय से चल रहे इस केस का अंत हो गया।

सूरजभान सिंह को मिली बड़ी राहत - फोटो : social media

Bihar News: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 30 साल पुराने हत्या मामले में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया है। दरअसल, बेगूसराय के  बहुचर्चित 1996 के हत्या मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में सह-आरोपी अजीत सिंह को भी राहत दी गई है।

क्या था पूरा मामला 

यह मामला 29 जुलाई 1996 का है। जब बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट गांव निवासी रंजीत कुमार की सीताराम इंजीनियर के डेरा पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की ओर से बरौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शुरुआती एफआईआर में सूरजभान सिंह का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जांच के दौरान केस डायरी में उनका नाम जोड़ा गया।

अपने बयान से मुकरे 7 गवाह

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। जिनमें पानो देवी, रामेश्वर भगत, लुसिया देवी, नवल किशोर सिंह, फुलेना सिंह, गणेश सिंह और डॉ. प्रेमचंद कुमार शामिल थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान अधिकांश गवाह अपने पूर्व बयान से मुकर गए और घटना का समर्थन नहीं किया। 

कोर्ट ने किया बरी 

इसी आधार पर कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात कहते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और अन्य आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने पैरवी की। इस फैसले के साथ करीब तीन दशक पुराने इस मामले का पटाक्षेप हो गया है।