Patna highcourt - तथ्य छुपाकर केस करने पर हाईकोर्ट नाराज, याचिका को किया रद्द, लगाया 50 हजार का फाइन, जानें पूरा मामला
Patna highcourt - तथ्य छुपा कर हाईकोर्ट में केस दायर किये जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया।साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने आवेदक की ओर से तथ्य छुपा कर हाईकोर्ट में केस दायर किये जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया।साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया।
जस्टिस अरुण कुमार झा ने छपरा शहर के कटहरी बाग मुहल्ला के विनोद कुमार मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक की ओर से छपरा टाउन थाना में दर्ज प्राथमिकी 507/2023 को निरस्त करने को लेकर हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था।कोर्ट ने गत 24 जून को अगले आदेश तक आवेदक के गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था।
इस केस के सूचक ने एक अर्जी और जबाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि आवेदक तथ्य छुपा कर हाई कोर्ट में केस दायर किया है। उन्होंने बताया कि आवेदक ने पहले हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।जिसपर कोर्ट ने उन्हें चार माह के भीतर 32 लाख दस हजार रुपये सूचक को देने का आदेश दिया था।
साथ ही कोर्ट ने उन्हें औपबंधिक जमानत दे दी थी।लेकिन आवेदक ने पैसा नहीं दिये।जिसके बाद कोर्ट ने दी गई औपबंधिक जमानत को रद्द कर दिया और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इस तथ्य को छुपा कर आवेदक ने दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की याचिका दायर कर दी। वहीं राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील अर्चना मीनाक्षी,रोहित सिंह, हरीश सिंह ने पक्ष रखा।
कोर्ट ने याचिका को रद्द करते हुए आवेदक को चार सप्ताह के भीतर पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में पचास हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया।साथ ही हाई कोर्ट प्रशासन को तय समय के भीतर पैसा जमा नहीं किये जाने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।