राजद और रालोजपा उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए जाने पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, इस तारीख को होगा फैसला

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन व घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह नामांकन रद्द किये जाने के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा। दायर की गयी है। इन याचिकाओं पर जस्टिस अभिषेक ए रेड्डी ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के घोसी से उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन उनके द्वारा आपराधिक इतिहास के कालम मे टिक नहीं लगाने के कारण रद्द कर दिया गया।

राजद की मोहनियाँ से उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन उनके जाति  प्रमाणपत्र में  तकनीकी गलती के आधार पर रद्द कर दिया गया था ।

इन दोनो याचिकाओं को अधिवक्ता अविनीश कुमार ने दायर किया। कल उन्होंने बताया था की कि इन मामलों पर जस्टिस अभिषेक ए. रेड्डी की बेंच के समक्ष शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है।

जस्टिस अभिषेक ए. रेड्डी ने आज 1नवंबर, 2025 को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख  लिया,जिसे सोमवार,3 नवंबर,2025 को सुनाये जाने की संभावना है । किये जाने की तिथि निर्धारित किया।

इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून की अनदेखी कर उनके नामांकन को रद्द किया है।जबकि भारतीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इन याचिकाओं सुनवाई की योग्यता पर सवाल उठाया था।