जेल में बंद इराकी नागरिक को अपने वतन वापस जाने का मिला मौका, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Patna - पटना हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को इराकी नागरिक को नई दिल्ली स्थित इराकी दूतावास के परामर्श से उसके मूल देश वापस भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आवेदक बारा फब्ज़ी हामिद अल बायती को वापस उसके देश भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश सम्बंधित अधिकारियों को दिया है।
साथ ही आवेदक के जब्त की गई वस्तुओं को अपने कब्जे में रखने वाले न्यायालय व प्राधिकारी को यथाशीघ्र वापस करने का भी आदेश दिया है। जस्टिस अरुण कुमार झा ने गत 22 जून से जेल में बंद आवेदक को छोड़ने एंव उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई की।
कोर्ट को बताया गया कि आवेदक एक इराकी नागरिक हैं।जिसके पास वैध पासपोर्ट और डबल एंट्री वीजा है। उसने नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। जाँच में पता चला कि उसके पास भारत सरकार की ओर से जारी डबल एंट्री टूरिस्ट वीजा हैं और उसने पहले ही इसका लाभ उठा लिया हैं।
पहली बार गत 15 मई से 20 मई तक (मुंबई हवाई अड्डे पर आगमन और कोलकाता हवाई अड्डे से प्रस्थान) और दूसरी बार 25 मई से 05 जून तक (नई दिल्ली हवाई अड्डे से आगमन और प्रस्थान)।
दोनों वीजा प्रविष्टियों का लाभ उठाने के बाद, वह 16 जून तक अवैध रूप से भारत में रहा। इस तथ्य की जानकारी होने के बाद आवेदक के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(ए), 14(ए) और 14(बी) के तहत हरैया थाना में कांड संख्या 76/2025 दर्ज किया गया।
उनका कहना था कि आवेदक एक वैध इराकी पासपोर्ट धारक है और उसके पास 22 अप्रैल से 21 अकटूबर तक भारत गणराज्य के लिए वैध डबल एंट्री वीजा था। उनका कहना था कि अरब अमीरात के ग्रेनेडा यूरोप कंस्ट्रक्शन में वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
वह पेशे से इंजीनियर है और दुबई में उसका अपना व्यवसाय भी है। कंपनी भारत सरकार के साथ पंजीकृत भी है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास को आवेदक की व्यावसायिक यात्रा के संबंध में दिनांक 02.06.2025 को एक प्रमाण पत्र जारी किया था।
वही राज्य सरकार की ओर से पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक ने जबाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि आवेदक वैध वीजा के बिना भारतीय क्षेत्र में पाया गया। जिस कारण जाने आवेदक को विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा गया है।वही केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आवेदक अपने डबल वीजा का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था।
बगैर वैध वीजा के देश में पाया गया।सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने विदेशी नागरिक को इराकी दूतावास के परामर्श से उसके देश भेजने का आदेश दिया।