बिहार में राष्ट्रीय लोक अदालत में वन टाइम सेटलमेंट से बड़ी राहत, 90 दिन से ज्यादा लंबित ट्रैफिक चालानों ऐसे करें निपटारा

पहली लोक अदालत का आयोजन 9 मई को पटना समेत अन्य स्थानों पर होने जा रहा है जो आगे आने वाले महीनों में भी इसी तरह लागू रहेगा.

National Lok Adalat in Bihar- फोटो : news4nation

National Lok Adalat in Bihar : पूरे बिहार में जिन लोगों ने सड़क पर वाहन चलाते समय किसी के नियम का उल्लंघन किया है और उनका चालान कट गया है। 90 दिन बीतने के बाद भी जिन लोगों ने इसे जमा नहीं किया है, उन्हें इसे लगभग 50 फीसदी छूट के साथ एक मुश्त जमा करने की सुविधा लेकर सरकार आई है। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय में मौजूद जिला कोर्ट में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

प्रशांत कुमार ट्रैफिक डीएसपी पटना ने बताया कि अगले वर्ष मार्च तक कुछ-कुछ अंतराल पर इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। ताकि लोग अपने सभी लंबित चालानों का निपटारा करवाकर राजस्व जमा कर सकें। पहली लोक अदालत का आयोजन 9 मई को पटना समेत अन्य स्थानों पर होने जा रहा है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से चालान की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

 

सड़क दुर्घटना में घायलों को राहत देने के लिए पीएम राहत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को की है। इसके तहत किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सरकार की तरफ से 1.50 लाख रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। किसी वाहन से सड़क पर धक्का लगने के 24 घंटे के अंदर पीड़ित को किसी अधिमान्य प्राप्त अस्पताल में एडमिट कराना अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है, तो वे भी इसके माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। थाना वालों को इससे संबंधित जानकारी ई-डार पोर्टल पर भी भरना आवश्यक है। किसी तरह के दुर्घटना की जानकारी का थाना स्तर पर 24 घंटे में संपुष्ट करना होगा। 


मोटरयान अधिनियम की धारा 136 के दर्ज प्रावधानों के अनुसार, किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहन को थाना से 24 घंटे में छोड़ना अनिवार्य है। दुर्घटना के बाद एमवीआई (मोटरयान निरीक्षण) करवाकर इसे हर हाल में छोड़ देना है। किसी तरह के प्रतिवेदन आने की प्रतिक्षा नहीं करनी है। इसे लेकर सभी डीएसपी को निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया है। अगर इसमें किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, तो वे इसके लिए जारी नंबर पर सूचना दे सकते हैं। फोन नंबर 903182935 सूचना दी जा सकती है।

अनिल की रिपोर्ट