Bihar News : नए वकील 5 हजार रुपये स्टाइपेंड के लिए इस दिन तक करें आवेदन, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
Bihar News : बिहार में नए अधिवक्ताओं को लगातार तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है.....पढ़िए आगे
PATNA : नये अधिवक्ताओं को प्रति माह पांच हजार रुपये लगातार तीन वर्षों तक स्टाइपेंड देने के लिए 30 नवम्बर,2026 तक आवेदन करना होगा। महाधिवक्ता एसडी संजय ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुये सभी नये अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर प्रति माह पांच हजार रुपये बतौर स्टाइपेंड दिया जायेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना हैं।शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती हैं।लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं।1 जनवरी, 2024 से बिहार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता देगी। इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी हैं। इसके अलावा महिला वकीलों के लिए शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है।
स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को एक सौ रुपये का फॉर्म खरीद आवेदन करना होगा।आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एंव सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता के आय प्रमाण पत्र, बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड,एआईबीई परीक्षा पास प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नही होने का शपथ पत्र के अलावा एक रद्द चेक देना होगा।उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए।