Bihar News : बिहार में नए वकीलों को सौगात, इसी माह से मिलेगा 5 हज़ार रूपये मासिक स्टाइपेंड, महाधिवक्ता ने दी जानकारी
Bihar News : बिहार सरकार इसी महीने से राज्य के नए और जूनियर वकीलों को प्रति माह ₹5,000 का स्टाइपेंड देने जा रही है। महाधिवक्ता एस.डी. संजय ने इस योजना की जानकारी दी......पढ़िए आगे
PATNA : इसी माह मुख्यमंत्री नये वकीलों को प्रति माह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड देंगे। महाधिवक्ता एसडी संजय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुये सभी नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर लाभ दिया जायेगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना हैं।
कहा की शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती हैं। लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देगी। सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं। 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए वकीलों को 3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता देगी। इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी हैं।इसके अलावा महिला वकीलों के लिए शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है। स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को एक सौ रुपये का फॉर्म खरीद आवेदन करना होगा।
इस आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एंव सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, एआईबीई प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र, वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नही होने का शपथ पत्र,रद्द चेक देना होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी कमेटी के कॉन्वेनर पटना में नहीं होने के कारण उनका का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है।उनका कहना था कि बिहार के जूनियर वकीलों को शुरुआती आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई हैं।