Bihar News : LMV वाहन पर HMV का गलत चालान काटने का मामला, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 5,000 रूपये का जुर्माना, जवाब दाखिल न करने पर जताई नाराजगी
Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताते हुए उस पर ₹5,000 का आर्थिक दंड लगाया है। जानिए क्या है पूरा मामला.......
PATNA : पटना हाइकोर्ट ने वाहन एलएमवी और चालान एचएमवी के मामलें में सरकार के करतूत पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार पर पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसी कारण सरकार जबाबी हलफनामा दायर करने के लिए बार-बार समय ले रही हैं। कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगते हुए जबाबी हलफनामा दायर करने का समय दे दिया।
जस्टिस गिरिजेश कुमार की एकलपीठ ने विद्या चंद पांडेय की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से अधिवक्ता अमित पांडेय ने कोर्ट को बताया कि आवेदक के पास छोटी गाड़ी (कार) हैं। जब वे अपने गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने के लिए एजेंसी के पास गये तो उन्हें बताया गया कि उनके गाड़ी पर पांच हजार रुपये का ई-चालान लंबित है। जब तक ई चालान का राशि जमा नहीं किया जाता ,तब तक प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। जब इसकी आपत्ति दर्ज कराई गई ,तो जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में उसी वाहन को एलएमवी मानकर तीन हजार रुपये का दूसरा चालान जारी कर दिया गया। लेकिन गलत ई चालान के बारे में कोई जांच नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी एलएमवी हैं और चालान एचएमवी का जारी किया गया है। उनका कहना था कि ई-चालान बिना वाहन रोके, बिना सत्यापन और बिना पर्याप्त साक्ष्य के यांत्रिक तरीके से जारी किया गया हैं। उनका कहना था कि लंबित चालान का हवाला देकर पीयूसी जैसी वैधानिक सेवाओं को रोकना कानून के खिलाफ है और यह वसूली के लिए अप्रत्यक्ष दबाव है।
वही राज्य सरकार की ओर से जबाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक समय देने का अनुरोध कोर्ट से किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जबाबी हलफनामा दायर करने के लिए 19 फरवरी, 2 अप्रैल, 17 जून और 23 जुलाई को समय दिया जा चुका है। लेकिन अब तक जबाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाते हुए जबाबी हलफनामा दायर करने का समय दे दिया। लेकिन कहा कि जुर्माना राशि जमा करने का रसीद पेश किये जाने पर ही जबाबी हलफनामा को मंजूर किया जायेगा।