Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को दिया आदेश, यूनानी मेडिकल छात्रा खुशबू कुमारी को थर्ड ईयर की मुख्य परीक्षा में बैठने की मिले अनुमति
Bihar News : पटना उच्च न्यायालय ने कदमकुआं स्थित सरकारी तिब्बी कॉलेज में बीयूएमएस (BUMS - सत्र 2021-2026) की छात्रा खुशबू कुमारी को एक बड़ी राहत दी है.......पढ़िए आगे
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने यूनानी मेडिकल छात्रा को एक बड़ी राहत दी है। जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने कदमकुआं स्थित सरकारी तिब्बी कॉलेज में बीयूएमएस 2021-2026 सत्र की छात्रा खुशबू कुमारी की याचिका को स्वीकार करते हुए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली थर्ड ईयर मुख्य प्रोफेशनल परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश दिया है।
कटिहार जिला निवासी खुशबू कुमारी सेकेंड ईयर के फर्स्ट सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 में दो विषयों में फेल हो गई थीं, जिसका रिजल्ट गत 20 अगस्त को प्रकाशित किया गया। नियम के अनुसार यूनिवर्सिटी को तय समय में सेकेंड सप्लीमेंट्री परीक्षा करानी थी, लेकिन आज तक न परीक्षा हुई, न शेड्यूल जारी हुआ। इसी बीच थर्ड ईयर मेन परीक्षा की तारीख 3 अक्टूबर घोषित कर दी गई। उनका कहना था कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के 16 फरवरी 2022 के गजट के क्लॉज 11(बी)(ii) का हवाला देते हुए कहा कि सेकेंड प्रोफेशनल में एक या दो विषय में फेल छात्र को थर्ड फाइनल प्रोफेशनल सत्र में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती हैं।
उनका यह भी कहना था कि ऐसे ही एक केस में कोर्ट ने छात्रों को अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। वही विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने क्लॉज 10(सी)(ii) का हवाला देते हुए कहा कि थर्ड ईयर में बैठने से पहले फर्स्ट और सेकेंड के सभी विषय पास होना अनिवार्य है। कोर्ट ने क्लॉज 11(बी)(ii) और सेकेंड सप्लीमेंट्री समय पर नही कराने को यूनिवर्सिटी की चूक करार दिया।
कोर्ट ने कहा कि छात्रा का एक साल बर्बाद होगा। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सभी औपचारिकताएं पूरी कर छात्रा को परीक्षा में बैठने देंने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलकर फॉर्म और फीस स्वीकार करने सहित प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया। साथ ही यूनिवर्सिटी को उचित समय में सेकेंड सप्लीमेंट्री परीक्षा कराने की बात कही।