Ritlal Yadav News: राजद नेता रीतलाल यादव को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द की याचिका, जानिए क्या है मामला
Ritlal Yadav News: राजद नेता रीतलाल यादव को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रीतलाल यादव की जेल बदलने की याचिका को खारिज कर दी है। मामला 30 अक्टूबर 2025 को जारी उस आदेश से जुड़ा है।
Ritlal Yadav News: राजद नेता रीतलाल यादव को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रीतलाल यादव की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी अनुसार रीतलाल ने जेल बदलने के लिए याचिका दायर की थी। जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिलहाल रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है। बता दें कि, जेल में बंद रहते हुए रीतलाल यादव ने विधानसभा चुनाव 2025 भी लड़ा था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा।
रीतलाल यादव की याचिका खारिज
दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता रीतलाल यादव की ओर से दायर जेल स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी आदेश को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उस पर हस्ताक्षर किसी अधीनस्थ अधिकारी के हैं। यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को जारी उस आदेश से जुड़ा है, जिसे सहायक महानिरीक्षक (कारा एवं सुधार सेवाएं) द्वारा जारी किया गया था।
कोर्ट ने क्या कहा?
इस आदेश के तहत 30 अप्रैल 2025 के ट्रांसफर आदेश की अवधि को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। पहले आदेश में रीतलाल यादव को बेऊर केंद्रीय कारा से भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार वर्मा ने दलील दी कि यह आदेश एआईजी द्वारा जारी किया गया, जबकि बिहार जेल मैनुअल 2012 और कैदी अधिनियम के तहत यह अधिकार केवल महानिरीक्षक (आईजी) को है।
अधिकार का नहीं हुआ दुरुपयोग
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की एकलपीठ ने पाया कि संबंधित आदेश वास्तव में आईजी (कारा) द्वारा अनुमोदित था और एआईजी ने केवल उसे संप्रेषित किया था। अदालत ने यह भी माना कि यह फैसला विधि-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से लिया गया था। जिसमें किसी प्रकार की मनमानी या अधिकार का दुरुपयोग नहीं हुआ है। अंततः कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और प्रशासनिक निर्णय को बरकरार रखा।