Patna news - कानून को दरकिनार कर नोटिस जारी करने पर हाईकोर्ट गंभीर, कार्रवाई पर लगाई रोक, डीएम-सीओ से मांगा जवाब
Patna news - कानून को दरकिनार कर घर को तोड़ने का नोटिस जारी करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले में डीएम से जवाब मांगा गया है।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने जमीन खाली करने के आम नोटिस पर रोक लगाते हुए सरकार से जबाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के डीएम और मोतीहारी सदर सीओ को भी जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने श्याम नंदन राम एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि बालखंड स्थित जमीन पर आवेदकों का घर 12.5 डिसमल पर 1950 से है। उनका कहना था कि बगैर अतिक्रमण वाद चलाये सीओ जमीन खाली करने का आम नोटिस जारी कर दिया।
यही नहीं, एक अगस्त तक जमीन खाली नहीं किये जाने पर पुलिस बल की मदद से जमीन को खाली करा लिया जायेगा।जबकि बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट की धारा 6 ई में स्पष्ट कहा गया है कि 10 अकटुबर 1955 के पूर्व के जमीन कब्जाधारियों से जमीन खाली नहीं कराया जायेगा।
लेकिन सीओ ने कानून को नजरअंदाज कर आम नोटिस जारी कर दिया।कोर्ट ने आम नोटिस के कार्रवाई पर रोक लगाते हुए डीएम सीओ को जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख एक सितम्बर,2025 निर्धारित की गयी है।