हाईकोर्ट का समय बर्बाद करना पड़ा महंगा, याचिकाकर्ता को फटकार के साथ लगा 25 हजार का जुर्माना

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बेवजह मामला दायर करने पर सख्त रुख अपनाते हुए याचिककर्त्ता पर पचीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने कमलेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि गलत याचिका ड़ाल कर कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करे।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जुर्माने की रकम एक माह के भीतर लीगल एड में जमा करने का  निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने न तो भूमि की प्रकृति के सम्बन्द्ध में कुछ विस्तृत ब्यौरा देने में सफल रहा और न ही कोर्ट के पूर्व के आदेश में कोई त्रुटि बताने में सफल हुआ ।

कोर्ट ने इस दायर याचिका को कोर्ट समय बर्बाद करने का प्रयास मानते हुए आवेदक पर पचीस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।