न्यायालय कैंपस में महिला, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए होगा अलग टॉयलेट, हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा प्रगति रिपोर्ट

Patna - पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में स्थित व्यवहार एवं अनुमंडल न्यायालयों में महिला व पुरुष, बुजुर्ग, निःशक्त /दिव्यांग जनों एवं ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था के मामलें पर राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की।

कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामलें में  समुचित फंड मुहैय्या कराने के मामले में जवाब मांगा है ।गौरतलब है कि यह जनहित मामले को   पटना हाई कोर्ट प्रशासन ने,   इस वर्ष 15 जनवरी को पारित   सुप्रीम कोर्ट के न्याय आदेश के आलोक में दायर किया है । 

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कलिता बनाम केंद्र सरकार के एक मामले में व्यापक जनहित में एक विस्तृत दिशा निर्देश अपने 15 जनवरी के फैसले में किया था।इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर,2025कोहोगी