Transfer Posting Rules: स्वास्थ्य लिपिकों के तबादले को लेकर नया आदेश जारी, अब प्रोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव

Transfer Posting Rules: स्वास्थ्य लिपिकों को राज्य संवर्ग का दर्जा नीतीश सरकार ने दे दिया है। बिहार सरकार ने तबादले से लेकर प्रोन्नति तक नए नियम लागू किए हैं...

स्वास्थ्य लिपिकों के तबादले को लेकर नया आदेश जारी- फोटो : social Media

Bihar Health Department: बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य लिपिकों को एक बड़ा प्रशासनिक दर्जा देते हुए उन्हें राज्य स्तरीय संवर्ग का कर्मचारी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उनके तबादले, पदस्थापन, प्रोन्नति और सेवांत लाभ से संबंधित प्रक्रियाएं अब नए नियमों के तहत संचालित होंगी।

इस निर्णय के तहत "स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2025" का गठन किया गया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचित कर लागू कर दिया है। इस नियमावली के लागू होने के बाद विभागीय संरचना में कार्य व्यवस्था को स्पष्ट और केंद्रीकृत किया गया है।नियुक्ति प्राधिकार: स्वास्थ्य लिपिकों की नियुक्ति अब निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं के स्तर से की जाएगी।सेवांत लाभ और अवकाश स्वीकृति मिली है वहीं 60 दिनों के उपार्जित अवकाश भी दिया जाएगा। अन्य सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति का अधिकार अब मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन और अति विशिष्ट अस्पतालों के निदेशक को दिया गया है।इन सभी कार्यवाहियों को अब केवल निदेशालय स्तर से ही संपन्न किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।अनुकंपा समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति और पदस्थापन की प्रक्रिया भी निदेशालय स्तर पर संपन्न की जाएगी।

यदि किसी स्वास्थ्य लिपिक पर कोई विभागीय कार्रवाई आरंभ होती है, तो उसका अंतिम निर्णय भी निदेशालय द्वारा ही लिया जाएगा।स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक, प्राचार्य, सिविल सर्जन और विशेष अस्पतालों के निदेशकों को इस नए आदेश से अवगत कराते हुए पालन करने का निर्देश भी जारी किया गया है।यह फैसला स्वास्थ्य प्रशासन में सेंट्रलाइजेशन और सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल स्वास्थ्य लिपिकों के कार्यों में स्पष्टता आएगी, बल्कि पदस्थापन व प्रोन्नति में भी समता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।