रोशन आनंद को लगा कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत ख़ारिज, खान सर नहीं होंगे गिरफ्तार

Roshan Anand/Khan Sir- फोटो : news4nation

Khan Sir : राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और हंगामा मामले में मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट से बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि दूसरी ओर खान सर (फैसल खान) को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद रोशन आनंद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वहीं खान सर को अंतरिम राहत मिलने से उनकी तत्काल गिरफ्तारी की आशंका टल गई है।  


क्या है पूरा मामला?

2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर जमकर बवाल हुआ था। कोचिंग संस्थान पर पथराव, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई थी। बाद में सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। 


खान सर को मिली राहत

पटना जिला अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने कोर्ट में दलील दी कि फायरिंग आत्मरक्षा में हुई थी और खान सर का घटना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, जबकि मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।  


रोशन आनंद को नहीं मिली राहत

इसी मामले में जेल में बंद रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे रोशन आनंद को बड़ा कानूनी झटका लगा है और उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। 


जांच जारी

फायरिंग और हिंसा से जुड़े इस मामले की जांच पुलिस और विशेष जांच इकाइयों द्वारा की जा रही है। पुलिस पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।  कोर्ट के ताजा फैसले के बाद जहां रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। अब सभी की नजरें मामले की अगली सुनवाई और पुलिस जांच पर टिकी हैं।