Bihar News: पटना में 1–5 दिसंबर तक धारा 163 लागू, इन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, जानिए वजह

Bihar News: राजधानी पटना में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू रहेगा। कई मुख्य रास्तों पर वाहनों का आवागमन भी ठप रहेगा। साथ ही किसी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा।

1से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू - फोटो : social media

Bihar News: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर (सोमवार) से 5 दिसंबर (शुक्रवार) तक चलने वाला है। इस सत्र को सुचारू रूप से संपन्न कराने और राजधानी में कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। इस अवधि में पूरे पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 प्रभावी रहेगी। जिसके तहत किसी भी प्रकार के धरना–प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम और भीड़ इकट्ठा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

SDM पटना सदर ने जारी किया प्रतिबंध आदेश

पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) गौरव कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आशंका रहती है। इसे देखते हुए किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सख्त पाबंदियां लागू की जा रही हैं। धारा 163 के तहत कई गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी। जिसमें पांच या उससे अधिक लोगों के अवैध जमावड़े, जुलूस, घेराव, धरना, नारेबाजी, आक्रामक गतिविधियाँ या उकसाने वाले कार्यक्रम, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा जैसे हथियारों के साथ घूमना और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग शामिल है। इनका उल्लंघन करने पर BNSS की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लाउडस्पीकर के लिए पहले अनुमति आवश्यक

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। यह नियम 1 से 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।  विधानसभा भवन, सचिवालय थाना क्षेत्र और आसपास की सभी मुख्य सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए जाएंगे। मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण लागू होगा। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी। प्रशासन के अनुसार, यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के चलाने और राजधानी में शांति–व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

किन्हें छूट मिलेगी?

इस आदेश से निम्नलिखित लोग और वाहन छूट की श्रेणी में रहेंगे। सरकारी अधिकारी–कर्मचारी, सुरक्षा बल, विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्य, विधानसभा/परिषद द्वारा बुलाए गए अधिकारी, आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी वाहन और सरकारी काम से आने–जाने वाले लोग। इन लोगों को राहत मिलेगी।

क्यों लगाई गई यह रोक?

विधानसभा सत्र के दौरान कई संगठन और राजनीतिक दल शहर में विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन करते रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। ट्रैफिक जाम होता है। सदन की कार्यवाही पर असर पड़ता है। इस बार ऐसी आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही प्रतिबंध लागू कर दिया, ताकि सत्र शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चल सके।