Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत,अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से संबंधित है। उस भाषण में उन्होंने अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत- फोटो : hiresh Kumar

Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी है। यह राहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में दायर मानहानि मामले में दी गई है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिससे राहुल गांधी को वर्तमान कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली है।

ये था मामला 

यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से संबंधित है। उस भाषण में उन्होंने अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले ही राहुल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे, ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि केवल प्रभावित पक्ष ही आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है और किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर शिकायत स्वीकार्य नहीं हो सकती।

राहुल गांधी की स्थिति

राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया कि उनका बयान राजनीतिक संदर्भ में था और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करना नहीं था। उनके वकील ने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में जहां कोई व्यक्ति सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होता, वहां मानहानि का मामला दायर करना उचित नहीं है।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से राहुल गांधी को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। 

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