Toll Tax: अब इन सड़कों पर नहीं वसूला जाएगा टोल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Toll Tax: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन सड़कों पर टोल नहीं वसूला जाएगा। पढ़िए आगे....

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- फोटो : social media

Toll Tax: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सड़कें गड्ढों से भरी हों तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या उसके ठेकेदार यात्रियों से टोल शुल्क नहीं वसूल सकते। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए केरल हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने त्रिशूर के पलियेक्कारा स्थित एनएच-544 पर खराब सड़क की वजह से टोल वसूली पर रोक लगाई थी।

गड्ढों वाली सड़कों पर टोल नहीं

शीर्ष अदालत ने कहा कि टोल चुकाने वाले नागरिकों को अच्छी और सुरक्षित सड़क सुविधा मिलने का अधिकार है। यदि इस अधिकार की रक्षा नहीं की जाती, तो NHAI अथवा उसके प्रतिनिधि टोल वसूलने के पात्र नहीं हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के तर्कों से सहमति जताई और स्पष्ट किया कि खराब सड़कों पर टोल वसूली अनुचित है।