PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी रैली से पहले हेमंत सोरेन ने जोड़े हाथ, मांगे लाखों करोड़ रुपये, जानें क्यों?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे झारखंडियों को 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया (कोयला बकाया) दें।
Jharkhand assembly election 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी राज्य झारखंड के निर्धारित दौरे से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने शनिवार (2 नवंबर) को केंद्र से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वह कोयले के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान करें। मोदी 4 नवंबर को झारखंड में दो रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जबकि शाह 3 नवंबर को तीन सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे झारखंडियों को 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया (कोयला बकाया) दें। यह राशि झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाजपा सांसदों से भी राशि की निकासी की सुविधा देने की अपील की। मैं अपने भाजपा सहयोगियों, विशेष रूप से सांसदों से भी अपील करूंगा कि वे झारखंडियों को हमारा बकाया दिलाने में मदद करें।
आज गृह मंत्री, कल प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 2, 2024
मैं पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ की हम झारखंडियों का बकाया 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये हमे लौटा दें।
झारखंड एवं झारखंडियों के विकास के लिए यह राशि अत्यंत आवश्यक है।
मैं भाजपा के साथियों, खास कर के सांसदों से भी अपील… pic.twitter.com/VBsCf7LNbt
झारखंड के विकास को अपूरणीय क्षति हो रही है- सोरेन
सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि कोल इंडिया जैसे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का बकाया राज्य का हक है और दावा किया कि मंजूरी न मिलने से झारखंड के विकास को अपूरणीय क्षति हो रही है। सोरेन ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि कोयला कंपनियों पर हमारा बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये है। कानून और न्यायिक घोषणाओं के प्रावधानों के बावजूद, कोयला कंपनियां कोई भुगतान नहीं कर रही हैं। ये सवाल विभिन्न मंचों पर उठाए गए हैं। , जिसमें वित्त मंत्रालय और नीति आयोग शामिल हैं। उन्होंने कहा, लेकिन अब तक इस मुआवजे (1.36 लाख करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ के हालिया फैसले ने राज्य के खनन और रॉयल्टी बकाया को इकट्ठा करने के अधिकार की पुष्टि की है।
आर्थिक परियोजनाएं बाधित हो रही हैं-सोरेन
सोरेन ने बताया कि बकाया भुगतान न होने के कारण झारखंड और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक परियोजनाएं बाधित हो रही हैं। झारखंड एक अविकसित राज्य है और यहां कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाएं हैं, जो हमारी उचित मांगों का भुगतान न होने के कारण बाधित हो रही हैं।