Jharkhand News: झारखंड सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को मिलता है दो लाख रुपये, आइए जानते हैं क्या है यह योजना
Jharkhand News: झारखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को संतुलित बनाने के उद्येश से विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओँ को दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

Ranchi: झारखंड सरकार की ओर से कम उम्र में ही विधवा हुई महिलाओं के जीवन स्तर और सामाजिक स्तर में सुधार करने के उद्येश से विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा शुरु की गई थी। इस योजना के तहत योग्य विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
क्या है आवश्यक पात्रता
इस योजना के लिए महिला का झारखंड निवासी होना आवश्यक है। महिला की उम्र शादी योग्य होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदन करते वक्त पति की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। वहीं पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से एक साल के अंदर आवेदन करना होगा। आयकर दाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी वाली महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
झारखंड सरकार की है यह अनोखी पहल
झारखंड सरकार की इस अनोखी योजना का उद्येश वैसी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूती प्रदान करना है,जो किसी हादसे या किसी बीमारी की वजह से अपने पति को खो चुकी हैं और आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर कमजोर महसूस करने के कारण यातनाएं झेलने के लिए मजबूर हैं।