फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर राशन उठाने वाले पर करवाई में जुटा प्रशासन, 36 रुपया चावल और 26 रुपया गेंहू के दर से वसूली का निर्देश

फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर राशन उठाने वाले पर करवाई में जुटा प्रशासन, 36 रुपया चावल और 26 रुपया गेंहू के दर से वसूली का निर्देश

MOTIHARI : मोतिहारी में फर्जी तरीके से मुफ्त राशन का लाभ उठाने वाले पर प्रशासन कार्रवाई में जुट गई है ।अरेराज एसडीओ ने अपात्र राशनकार्ड धारियों को 30 अगस्त तक स्वेक्षा से अनुमंडल कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है।30 अगस्त के बाद अपात्र राशनकार्ड धारियों पर नीलाम पत्र दायर करते हुए सरकारी दर से अबतक के उठाये गए राशन की वसूली का निर्देश दिया है। एसडीओ ने अनुमंडल के सभी एमओ को अपात्र राशनकार्ड धारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। एसडीओ की कार्रवाई से चारपहिया वाहन से राशन उठाने जाने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। वही एसडीओ ने दो दिनों में एक पैक्स अध्यक्ष का जनवितरण का लाइसेंस रद्द करते हुए दो जनवितरण दुकानदार पर राशन गबन करने के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है ।

अरेराज एसडीओ अरुण कुमार ने  सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुफ्त राशन वितरण को सही लाभुकों को मिलने को लेकर सख्त होते नजर आ रहे है। उन्होंने एसडीओ संग्रामपुर,अरेराज ,पहाड़पुर व हरसिद्धि के एमओ को सख्त निर्देश दिया है कि पंचायत वार भ्रमण कर अपात्र राशनकार्ड धारियों को चिन्हित कर उसकी सूची एक सप्ताह में कार्यालय को भेजे । ताकि अपात्र राशनकार्ड को रद्द किया जा सके ।

वहीं एसडीओ ने बताया कि 30 अगस्त तक आने से अपात्र राशनकार्ड धारियों द्वारा राशनकार्ड सरेंडर करने पर नीलाम पत्र दायर नही किया जाएगा। वहीं रिकवरी भी नही किया जाएगा। एक सितंबर से अपात्र राशनकार्ड धारियों का राशनकार्ड रद्द करते हुए अबतक उठाये गए राशन का सरकारी दर चावल 36 रुपया और गेहूं 26 रुपया के दर से वसूली किया जाएगा । वहीं प्रति माह प्रति यूनिट 170 रुपया के दर से वसूली किया जाएगा ।

सिर्फ इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

अपात्र राशनकार्ड धारी वह माने जाएंगे जिसके पास मोटर चलित तीन पहिया चार पहिया वाहन है। मशीन चालित तीन पहिया चार पहिया कृषि यंत्र ,परिवार के किसी सदस्य का आय 10 हज़ार से अधिक हो,आयकर दाता,व्यवसायिक कर भुगतान करने वाले,तीन कमरा से अधिक का पक्का मकान ,परिवार में एक सिचाई मशीन के साथ 2.5एकड़ सिंचित भूमि,परिवार में कोई सरकारी कर्मी सहित हो तो वह अपात्र राशनकार्ड धारी माने जाएंगे। ऐसे राशनकार्ड धारी अगर 30 सितंबर तक अपना राशन कार्ड अनुमंडल कार्यालय में सरेंडर नही करते है तो एक सितंबर से उनपर कार्रवाई की पूरी तैयारी अनुमंडल प्रशासन द्वारा कर लिया गया है।

REPORT - AWANISH MISHRA 

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