औरंगाबाद कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, डायन के आरोप में हुई थी हत्या

औरंगाबाद कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, डायन के आरोप में हुई थी हत्या

AURANAGABAD : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने आज हत्या के मामले पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त देव थाना क्षेत्र के सिमरी टोला निवासी योगेन्द्र सिंह हैं। व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच उमेश प्रसाद ने देव थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

एपीपी परशुराम सिंह ने बताया कि अभियुक्त योगेन्द्र सिंह को 22.08.24 को एक बुजुर्ग की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था। आज दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात सज़ा सुनाई गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सिमरी टोला निवासी सुशीला कुंवर ने अभियुक्त के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।  

प्राथमिकी में बताया गया की अभियुक्त के घर पर कुछ साल पहले एक घटना घटी थी। इसमें उसने अंधविश्वास में डायन का आरोप लगाते हुए 01.07.15 को हमारे घर पर हमला कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग ससुर वृजा सिंह की मौत हो गई थी। इस वाद में अभियोजन पक्ष अपने पक्ष रखने में सफल हुआ। घटना के समर्थन में गवाही हुए और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट

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