पटना के तत्कालीन DSP (लॉ एंड ऑर्डर) के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही, कोतवाली थाने में दर्ज केसों को बिना साक्ष्य 'सत्य' करार देने पर सवाल

PATNA: पटना के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था) के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलेगी. सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. तत्कालीन डीएसपी विधि व्यवस्था मो.शिबली नोमानी को 10 दिनों में अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

पटना के तत्कालीन डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर शिबली नोमानी पर कोतवाली थाना में दर्ज तीन केस का ठीक से जांच नहीं करने का आरोप है. जांच में तीनों केस के अनुसंधान को पथभ्रष्ट करने में उनकी भूमिका पाई गई. इनके त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षक टिप्पणी में बिना किसी साक्ष्य के साजिश पूर्वक कांड को सत्य घोषित कर दिया गया. जिस कारण निर्दोष व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा. पाया गया कि इसके लिए तत्कालीन डीएसपी पूर्णतया दोषी हैं. गृह विभाग ने आरोपी डीएसपी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग किया. लेकिन इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा. इसके बाद गृह विभाग में विभागीय कार्यवाही चलने का निर्णय लिया है. बता दें, शिबली नोमानी वर्तमान में बिहार शरीफ के एसडीपीओ हैं.