पटना एम्स की स्थिति पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, एम्स प्रशासन को 4 अक्टूबर तक का दिया समय

PATNA : पटना एम्स की मौजूदा वर्तमान स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने एम्स प्रशासन से रिपोर्ट मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए 4 अक्टूबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने एम्स प्रशासन से यह रिपोर्ट हाईकोर्ट के वकील मुकेश्वर दयाल द्वारा दायर एक लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिया है। 

हाईकोर्ट के वकील मुकेश्वर दयाल ने एम्स को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते एम्स से रोगी भाग रहे हैं । इसके अलावा भी यहां कई प्रकार की कठिनाइयां हैं । इस पर मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह एवं न्यायाधीश आशुतोष कुमार की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एम्स प्रशासन से सुनवाई की और अगली सुनवाई की तिथि 4 अक्टूबर तय करते हुए, याचिका में उठाये गए सारे सवालों का जवाब देने को कहा है।

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि एम्स प्रशासन 4 अक्टूबर तक हलफनामा दायर कर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही अदालत ने पूछा है कि एम्स में फिलहाल कितने डॉक्टर कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? एम्स में स्थित विभागों की स्थिति क्या है ? कहीं डॉक्टरों की कमी के कारण रोगियों का इलाज में कठिनाई तो नहीं हो रही है?