शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ जाकर पटना डीएम ने किया अपने अधिकारों का इस्तेमाल, सभी स्कूल 25 जनवरी तक बंद
PATNA : स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बिहार शिक्षा विभाग और पटना कलेक्ट्रेट के बीच लड़ाई थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां एसीएस केके पाठक ने सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश जिले के डीईओ को दिया था। वहीं दूसरी तरफ पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर द्वारा सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी आगामी 25 जनवरी तक बढ़ा दिया है। जिसके बाद अब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई है।
जिला प्रशासन ने दिया यह तर्क
स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने को लेकर पटना जिला प्रशासन की तरफ से कहा अत्यधिक ठंड का हवाला दिया गया है. जारी नोटिफिकेशन में पटना कलेक्ट्रेट ने लिखा है कि जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान अभी भी जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 997 दिनांक 21.01.2024 के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग सेन्टर सहित) में वर्ग-8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबंध को दिनांक 25.01.2024 तक विस्तारित करता हूँ। वर्ग-9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्व के आदेश के अनुरूप पूर्वाह्न 09.00 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 03.30 बजे के पश्चात् प्रतिबंधित रहेंगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
डीएम ने दी चेतावनी
डीएम ने आदेश जारी करने के साथ अपने अधिकारों का भी जिक्र किया है। उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि यह आदेश दिनांक 25.01.2024 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भा०दं०सं० की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनांक 23.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है। इस आदेश के साथ कहीं न कहीं पटना डीएम यह बताना चाहते हैं कि अगर शिक्षा विभाग प्रशासन के आदेश के खिलाफ स्कूलों को खोलने की कोशिश करता है तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती हैं.