गाय घाट शेल्टर होम की जांच प्रगति पर पटना हाई कोर्ट ने जाहिर किया असंतोष, प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश

पटना. पटना हाई कोर्ट में पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई अब 3 सप्ताह बाद की जाएगी। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई करते हुए जांच की धीमी गति पर असंतोष जाहिर किया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर किया था। अगली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एस एस पी, पटना और एस आई टी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामलें की समग्रता में जांच नहीं की जा रही हैं।पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है।
अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि कोर्ट अब तक एस आई टी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था।उन्होंने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी बुरी है। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था।
हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था। कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे। इस मामले की अगली सुनवाई में 3 सप्ताह बाद की जाएगी।