अपहरण के मामले में एसआईटी गठन करने का पटना हाईकोर्ट ने सीवान एपी को दिया आदेश, डीजीपी को देखरेख करने का दिया निर्देश
पटना- पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पुत्र के कथित तौर पर अपहरण के मामले में एसआईटी गठन करने का आदेश सिवान के एसपी को दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संगीता देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को भी मामले की देखरेख करने को कहा है। पुत्र के लापता होने के बाद याचिकाकर्ता ने सिवान जिले के जीबी पुलिस स्टेशन में 3 मार्च, 2023 को एफआईआर दर्ज करवाया था कि उसका पुत्र 2 मार्च, 2023 से लापता है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में राज्य के डीजीपी को भी मामले का देखरेख करने को कहा है। इस मामले में आगे की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद की जाएगी।
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